सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश भी गलती कर सकते हैं और उन्हें अपने आदेशों में त्रुटियों को स्वीकार कर सुधारना चाहिए। हाल ही में, कोर्ट ने इंदियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मामले में एक अंतरिम आदेश में हुई गलतियों को स्वीकार किया। कोर्ट ने बताया कि बिना सुनवाई के आदेश देने में कुछ खामियां थीं और अब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उच्च न्यायालय को उचित निर्णय लेने का अवसर दिया जाएगा। न्यायाधीशों ने संविधानिक अदालतों के लिए अपनी गलतियों को पहचानना और सुधारना अनिवार्य बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की गलती स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया
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