आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 तक विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा न करने वालों को चेतावनी दी है। विभाग अब विभिन्न देशों से विस्तारपूर्वक वित्तीय जानकारी प्राप्त करता है, जिससे विदेशी संपत्ति छिपाना असंभव हो गया है। यदि आप विदेश में संपत्ति या आय छिपा रहे हैं, तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल जैसी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी Common Reporting Standard (CRS) और FATCA के तहत साझा की जाती है। विभाग ने स्वेच्छिक खुलासे के लिए ब्लैक मनी एक्ट का विकल्प भी प्रदान किया है।
विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर आयकर विभाग की सख्त चेतावनी, 31 दिसंबर तक करें रिपोर्ट
RELATED ARTICLES