सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले की समीक्षा करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। गुजरात सरकार ने जनवरी में दिए गए आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को “अनुचित” बताया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य ने आरोपी के साथ सहयोग किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गुजरात सरकार सही समय पर यह बताती कि वह मामले में निर्णय लेने के लिए उचित सरकार नहीं थी, तो विवाद से बचा जा सकता था। इस निर्णय से 2002 में बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई पर असर पड़ा है।