सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री V. सेंथिल बालाजी को जमानत मिलने के एक दिन बाद मंत्री बनाए जाने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से गवाहों पर दबाव डल सकता है। हालांकि कोर्ट ने जमानत आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया, लेकिन गवाहों पर प्रभाव की जांच करने का निर्णय लिया। मामला 13 दिसंबर को फिर से सुना जाएगा। बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।