शिमला जिला अदालत ने संजौली मस्जिद के तीन अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम कमिश्नर के आदेश के खिलाफ आल हिमाचल मुस्लिम संगठन (AHMO) की याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश 5 अक्टूबर को दिया गया था। संगठन ने यह आरोप लगाया था कि मस्जिद के अध्यक्ष को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। सितंबर में इस मुद्दे को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अदालत ने AHMO की अपील को खारिज करते हुए मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश को बरकरार रखा।