सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सहमति से extramarital संबंध में सेक्स को रेप नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सहमति से extramarital संबंध में सेक्स को रेप नहीं माना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि एक महिला और पुरुष के बीच लंबे समय से सहमति से extramarital संबंध चल रहे हों, तो महिला द्वारा शादी का झूठा वादा करने पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने 7 साल पुरानी एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि यदि शारीरिक संबंध वर्षों तक जारी रहें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि महिला केवल शादी के वादे के कारण संबंध बना रही थी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *