गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि संविधान दिवस (26 नवंबर) से पहले उन बंदियों को जमानत दी जाएगी, जो गैर-गंभीर अपराधों के तहत लंबे समय से अंडरट्रायल हैं और जिन्होंने अपनी सजा का कम से कम एक तिहाई हिस्सा जेल में बिता लिया है। यह कदम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। हालांकि गंभीर अपराधों में आरोपित लोग जैसे UAPA के तहत आरोपित जमानत के पात्र नहीं होंगे।