भारत में संपन्न परिवारों के बच्चे अब विदेशों में संपत्तियों के मालिक बन रहे हैं, खासकर UAE में। माता-पिता के साथ मिलकर ये बच्चे RBI की Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत धन भेज रहे हैं। नियमों में हालिया बदलाव के कारण उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ रही है। LRS के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम $250,000 भेजा जा सकता है, और 180 दिनों के भीतर इसका निवेश न करने पर धन भारत लौटाना होता है। बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल करने से उन्हें माता-पिता से उपहार के रूप में धन मिल सकता है, जिससे भारत में कोई कर प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि, टैक्स दाखिल करने में जटिलताएं हैं, क्योंकि यदि बच्चे संपत्ति से आय प्राप्त करते हैं, तो उनके माता-पिता को इसका सही तरीके से रिपोर्ट करना होगा। गलत जानकारी देने पर गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है।