सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का विरोध करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के उकसाने के समान नहीं है। कोर्ट ने एक महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज किया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी बहू के साथ विवाह के विरोध में अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि महिला का व्यवहार इतना अप्रत्यक्ष था कि इसे आत्महत्या के उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता।
विवाह का विरोध आत्महत्या को उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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