सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से आश्वासन प्राप्त किया है कि बहराइच में हालिया हिंसा से जुड़े किसी भी निर्माण का ध्वस्तीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अगली सुनवाई न हो। यह हिंसा 13 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। सरकार ने अब्दुल हमीद के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था, जिसके बाद हमीद और अन्य आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कदम दंडात्मक कार्रवाई है। कोर्ट ने इस मामले पर बुधवार को सुनवाई का निर्णय लिया है।
यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन: बहराइच हिंसा से जुड़े ध्वस्तीकरण पर रोक
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