भारत में टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम लागू, 6 घंटे में रिपोर्टिंग की अनिवार्यता

भारत में टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम लागू, 6 घंटे में रिपोर्टिंग की अनिवार्यता

भारत सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए नए साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी सुरक्षा घटना की रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही सरकार को कंपनियों से ट्रैफिक डेटा और अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, जिससे साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। टेलीकॉम कंपनियों को अपनी साइबर सुरक्षा नीतियां लागू करने और सुरक्षा घटनाओं के लिए त्वरित कार्रवाई प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *