बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत कानूनों में बहुविवाह की अनुमति है। यह निर्णय एक मुस्लिम पुरुष के मामले में आया, जिसने अपनी तीसरी पत्नी के साथ विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसे पहले अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र के विवाह पंजीकरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुस्लिम पुरुषों को तीसरे विवाह का पंजीकरण करने से रोके। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई करें और दस दिनों के भीतर पंजीकरण पर निर्णय लें।
बॉम्बे HC का महत्वपूर्ण फैसला: मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति
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