कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 69 लाख रुपये के अमेज़न धोखाधड़ी मामले में आरोपी सौरिश बोस और दीपनविता घोष की याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि बोस महंगे उत्पादों को मंगवाकर उन्हें लौटाकर सस्ते उत्पाद भेज देता था। उच्च न्यायालय ने इसे आधुनिक अपराध मानते हुए एफआईआर रद्द करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।