ओडिशा उच्च न्यायालय ने भुवनेश्वर में आर्मी अधिकारी और उनकी मंगेतर के कथित हमले के मामले में मीडिया में उनके नामों का खुलासा न करने का निर्देश दिया। अदालत ने क्राइम ब्रांच की जांच पर निगरानी करने से इनकार किया, लेकिन सभी पुलिस स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की स्थिति मांगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण महापात्र ने पुलिस स्टेशन में हुए कथित यौन हमले और प्रताड़ना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना 15 सितंबर को हुई, जब दोनों एक शिकायत दर्ज कराने गए थे। ओडिशा सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अपनी ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति को भी दोहराया।
ओडिशा HC ने आर्मी अधिकारी केस में नामों का खुलासा न करने का आदेश दिया
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