एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारियों के लिए किरपान पर पाबंदी: धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारियों के लिए किरपान पर पाबंदी: धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

हाल ही में भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारियों को किरपान पहनने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस आदेश के अनुसार सिख यात्रियों को घरेलू उड़ानों में छह इंच तक के किरपान की अनुमति है, लेकिन कर्मचारियों को कार्य के दौरान इसे पहनने की अनुमति नहीं होगी। इस निर्णय के खिलाफ अमृतसर विकास मंच और फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव जैसी संगठनों ने केंद्रीय मंत्री रमेश मोहन नायडू से हस्तक्षेप की अपील की है। इन संगठनों का कहना है कि यह आदेश सिख कर्मचारियों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे तुरंत वापस लिया जाए। सिख नेताओं का मानना है कि यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

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