सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले की जांच को राज्य पुलिस से CBI को सौंपने के लिए स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें GTA क्षेत्र में भर्ती में अनियमितताओं की जांच के लिए CBI को निर्देशित किया गया था। जस्टिस Bhushan R. गवई और KV विश्वनाथन ने यह कहा कि CBI जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है, तो इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। राज्य सरकार ने पहले ही एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई थी, और कोर्ट ने कहा कि CBI जांच अंतिम उपाय के रूप में होनी चाहिए, न कि नियमित रूप से।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के नियमों को स्पष्ट किया
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